अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआइ को सरकार के आदेश की जरूरत नहीं: कोर्ट

नयी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बड़े अफसरों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआइ को सरकार से आदेश लेने की आवश्‍यकता नहीं पड़ेगी. उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए सरकार की अनुमति लेने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 6, 2014 11:16 AM

नयी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बड़े अफसरों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआइ को सरकार से आदेश लेने की आवश्‍यकता नहीं पड़ेगी.

उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए सरकार की अनुमति लेने संबंधी कानूनी प्रावधान को अमान्य और असंवैधानिक बताया.

Next Article

Exit mobile version