नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून वित्तपोषित और गैर वित्तपोषित अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा.
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शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून वित्तपोषित और गैर वित्तपोषित अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा.
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