नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को रॉटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी एवं उनके बेटे राहुल को 3,695 करोड़ रुपये का ऋण नहीं चुकाने से जुड़े एक मामले में लखनऊ की एक अदालत में पेश करने के लिए उनकी एक दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी. दोनों को अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने पेश किया गया.
सीबीआई ने उन्हें लखनऊ ले जाने के लिए अदालत से उनके ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों के एक दिन के ट्रांजिट रिमांड की इजाजत दे दी. उन्हें ऋण अदायगी के कथित उल्लंघन को लेकर गुरुवारको गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार सात बैंकों के एक समूह ने रॉटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 2008 के बाद से 2,919 करोड़ रुपये का ऋण दिया.। यह राशि भुगतान संबंधी बार-बार उल्लंघन के कारण ब्याज समेत 3,695 करोड़ रुपये हो गयी. बैंक ऑफ बड़ोदा की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की है.
बैंक ऑफ बड़ोदा ने नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी की तरह कोठारी के भी विदेश भाग जाने की आशंका से सीबीआई से संपर्क किया था. वैसे सात बैंकों के समूह का अगुवा बैंक ऑफ इंडिया है. समूह में अन्य बैंक ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हैं. सीबीआई ने विक्रम, उनकी पत्नी साधना, पुत्र राहुल और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.