अहमदाबाद : सीबीआई ने आज इशरत जहां एवं तीन अन्य लोगों की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में नरेंद्र मोदी के निकट सहयोगी अमित शाह को पर्याप्त सबूत नहीं होने का हवाला देते हुए क्लीन चिट दे दी.
सीबीआई के निरीक्षक विश्वास कुमार मीणा ने विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में कहा, अमित शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है. ऐसे में सीबीआई ने शाह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा, पूरे सम्मान के साथ कहा जा रहा है कि शाह का नाम मामले की प्राथमिकी में नहीं है. सीबीआई का नाम आरोप पत्र में भी आरोपी के तौर पर नहीं लिया गया है.
सीबीआई ने इशरत के साथ मारे गए जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लै के पिता गोपीनाथ पिल्लै की ओर से दायर याचिका को भी खारिज करने की मांंग की है. पिल्लै ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त रहे केआर कौशिक को आरोपी बनाए जाने की मांग की। यह कथित फर्जी मुठभेड 2004 में हुई थी.