20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले में आप विधायक की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : शहर की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने पर गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल को आज जमानत देने से इंकार कर दिया.अदालत ने साथ ही कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें एक व्यक्ति, एक वरिष्ठ […]

नयी दिल्ली : शहर की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने पर गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल को आज जमानत देने से इंकार कर दिया.अदालत ने साथ ही कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें एक व्यक्ति, एक वरिष्ठ नौकरशाह की मर्यादा का‘‘सरेआम उल्लंघन” किया गया.

विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने यहां की देवली सीट के विधायक जरवाल की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। विधायक ने इस आधार पर अपने लिए राहत की मांग की थी कि वह युवा हैं और उनकी हाल ही में शादी हुई है. अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा, ‘‘यह एक ऐसा मामला है जहां 56 साल के एक व्यक्ति की मर्यादा सरेआम भंग की गयी.
इससे पहले गत 23 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो विधायकों जरवाल एवं अमानतुल्ला खान को जमानत देने से मना करते हुए कहा था कि यह ध्यान में रखते हुए कि वे ‘‘हिस्ट्री शीटर” हैं, मामले को ‘‘सामान्य एवं नियमित तरीके से” नहीं लिया जा सकता। सत्र अदालत में जरवाल के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील बी एस जून ने दलील दी कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और वे ‘‘हिस्ट्री शीटर नहीं” हैं। दोनों को 22 फरवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें