विदेशी फंड मामला: ”आप” को केंद्र से क्‍लीन चिट

नयी दिल्ली : केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि विदेशी पते वाले आठ लोगों ने आम आदमी पार्टी को (आप) को चंदा दिया था लेकिन पार्टी को मिला चंदा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन नहीं है. केंद्रीय गृहमंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की पीठ के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 8, 2014 6:34 AM

नयी दिल्ली : केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि विदेशी पते वाले आठ लोगों ने आम आदमी पार्टी को (आप) को चंदा दिया था लेकिन पार्टी को मिला चंदा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन नहीं है.

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की पीठ के समक्ष हलफनामा दायर कर यह भी बताया कि आप को मिले विदेशी चंदों के मामले में उसकी जांच चल रही है और विदेशों में बसे भारतीयों की ओर से पार्टी को दिया गया चंदा एफसीआरए का उल्लंघन नहीं है.

केंद्र सरकार ने जवाब में कहा, यह पता लगाने के लिए कि क्या उसने किसी विदेशी स्रोत से चंदा लिया है, आप और उसकी इकाईयों के बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच की गयी लेकिन बैंक रेकार्ड से पता नहीं चला है कि स्रोत विदेशी है या घरेलू.

उसके अनुसार, यह भी बताया गया कि भारतीय पासपोर्टधारक एनआरआई की ओर से दिया गया चंदा विदेशी स्रोत नहीं है. इसलिए एफसीआरए, 2010 के तहत उन्हें मिले चंदे को विदेशी दान नहीं माना जाएगा.

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