नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने गैस कीमत में वृद्धि में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली की आप सरकार द्वारा पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली तथा अन्य के खिलाफ दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को खारिज करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. अदालत में कल दायर रिट याचिकाएं में दलील दी गयी है कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पास केंद्र सरकार के प्राकृतिक गैस की कीमत नियत करने के निर्णय के खिलाफ शिकायतों की जांच का कोई अधिकार नहीं है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रम्ण्यिन समेत चार प्रबुद्ध लोगों की शिकायतों के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्राकृतिक गैस के दाम बढाने को लेकर मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवडा तथा अन्य ने रिलांयस इंडस्टरीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ साठगांठ की. याचिका पर कल सुनवाई होने की संभावना है.
मोइली तथा अंबानी ने आरोपों से इनकार किया है. वहीं रिलायंस इंडस्टरीज ने प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध को लेकर पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. याचिका में केंद्र सरकार ने दलील दी है कि प्राथमिकी दर्ज कराकर दिल्ली सरकार ने गैस कीमत निर्धारण मामले की जांच की मांग की है जबकि यह मामला पूरी तरह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है.