चेन्नई: सड़कों पर बढ़ते वाहन के दबाव की वजह से यातायात व्यवस्था देश के लगभग सभी राज्यों में चिंता का विषय बन चुका है. इस समस्या से निजात के लिए देश के अलग-अलग भागों में स्थित अदालतों में मुकदमे समय-समय पर दर्ज होते हैं.
ऐसी ही एकजनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य विशिष्ट जनों की आवाजाही के लिए यातायात 5-10 मिनट से ज्यादा देर के लिए न रोका जाये.
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चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी औरजस्टिस अब्दुल कुदहोस की पीठ ने कहा कि इसमें छूट सिर्फ अतिविशिष्टजनों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं पर दी जा सकती है, जो कभी- कभी यहां आते हैं. उनकी यात्राओं के बारे में सभी को अग्रिम सूचना होती है.
पीठ ने कहा, ‘जहां तक संभव हो, यातायात को 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाना चाहिए. पीठ ने हाइकोर्ट के वकील एस दोरईस्वामी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उक्त निर्देश दिये.’