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मोदी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर अदालत ने स्थिति रिपोर्ट मांगी

अहमदाबाद: जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है. मोदी ने 30 अप्रैल को गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद के रानिप स्कूल में वोट डालने के तुरंत बाद मीडिया […]

अहमदाबाद: जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है.

मोदी ने 30 अप्रैल को गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद के रानिप स्कूल में वोट डालने के तुरंत बाद मीडिया को संबोधित किया था और भाजपा का प्रतिक चिन्ह कमल दिखाया था.

मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों में से एक, आप समर्थक निशांत वर्मा के आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने यह निर्देश जारी किया है.अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. एम. शेख ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह 30 अप्रैल को दर्ज की गयी प्राथमिकी पर हुई प्रगति और प्राथमिकी अधूरी होने की वर्मा की शिकायत पर 21 मई तक जवाब दे.

वर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने 30 अप्रैल को मोदी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने ‘‘अधूरी’’ प्राथमिकी दर्ज की.

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