2जी स्पेक्ट्रम मामले की धीमी जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज, छह माह में जांच पूरी करने का निर्देश

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण और इससे संबंधित दूसरे मामलों की जांच छह महीने के भीतर पूरी की जाये. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र को 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण और एयरसेल-मैक्सिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 12, 2018 6:14 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण और इससे संबंधित दूसरे मामलों की जांच छह महीने के भीतर पूरी की जाये.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र को 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण और एयरसेल-मैक्सिक सौदे सहित इससे जुड़े मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया. पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह जांच काफी लंबे समय से चल रही है और देश की जनता को इस तरह के संवेदनशील मामले में अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता.

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द ग्रोवर को 2जी मामलों में विशेष लोक अभियोजक की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया. इसके साथ ही न्यायालय ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को 2जी स्पेक्ट्रम मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को भी मंजूरी दे दी. न्यायालय ने इसी मामले में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर अवमानना याचिका भी खारिज कर दी.

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