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सुप्रीम कोर्ट ने ‘द वायर” पर मानहानि की कार्यवाही पर लगायी रोक, निचली अदालत को दिया निर्देश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात की निचली अदालत को निर्देश दिया कि न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ और उसके पत्रकारों के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की आेर से आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में 12 अप्रैल तक कार्यवाही नहीं की जाये. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात की निचली अदालत को निर्देश दिया कि न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ और उसके पत्रकारों के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की आेर से आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में 12 अप्रैल तक कार्यवाही नहीं की जाये. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दायर करने वाले जय शाह और अन्य को इस याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इन पत्रकारों ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिसने उनके खिलाफ निचली अदालत के समन निरस्त करने से इंकार कर दिया था.

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पीठ ने टिप्पणी की कि मीडिया को और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और वह किसी भी व्यक्ति के बारे में जो मन में आये नहीं लिख सकता है. प्रधान न्यायाधीश ने बार-बार यह दोहराया कि वह पेश मामले के संदर्भ में टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई बार तो पत्रकार इस तरह से लिखते हैं, जो न्यायालय की अवमानना होता है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मैंने कई बार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा है. हम मीडिया पर अंकुश लगाने नहीं जा रहे. मीडिया पर अंकुश लगाने का सवाल ही नहीं उठता, परंतु प्रेस को और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए.

गुजरात हार्इकोर्ट ने निचली अदालत का सम्मन निरस्त करने के लिए न्यूज पोर्टल की याचिका आठ जनवरी को खारिज कर दी थी. इस पोर्टल ने जय शाह की कंपनी के बारे में लिखे एक लेख को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी, जिस पर निचली अदालत ने उसे सम्मन जारी किया था. हार्इकोर्ट ने न्यूज पोर्टल की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि ‘गोल्डन टच आॅफ जय अमित शाह’ शीर्षक से प्रकाशित लेख वास्तव में ‘मानहानिकारक’ है और निचली अदालत को इस मामले में आगे कार्यवाही करनी चाहिए.

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