नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को देश के संचित निधि से नागरिकों को दिये जानेवाले लाभ से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है. इलेक्ट्राॅनिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. अब तक यह समयसीमा 31 मार्च 2018 थी.
बैंक खातों तथा मोबाइल फोन को 12 अंकोंवाली बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समयसीमा पहले ही तब तक के लिए बढ़ायी जा चुकी है जब तक पांच न्यायाधीश की पीठ इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाती है. पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें बायोमेट्रिक योजना की वैधता को चुनौती दी गयी है.
मंगलवार को पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी गयी थी. इसकी डेडलाइन भी 30 जून की गयी है. अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी. मंगलवार को आदेश में कहा गया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी जा रही है. समझा जाता है कि सीबीडीटी का ताजा आदेश उच्चतम न्यायालय के इसी महीने आये आदेश के मद्देनजर आया है. उच्चतम न्यायालय ने आधार को विभिन्न अन्य सेवाओं से जोड़ने की 31 मार्च की समयसीमा को बढ़ाने का आदेश दिया था. यह चौथा मौका है जब सरकार ने लोगों को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमीट्रिक पहचान आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी है. सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है.