हिंदी फिल्म के बड़े स्टार सलमान खान राजस्थान के जोधपुर के कांकणी गांव में हिरण शिकार मामले में फंस गये हैं.कोर्ट ने उन्हें पांच साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. यह मामला 1998 का है जब मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग सलमान खान यहां कर रहे थे. इस शिकार में उनके साथ उनके साथी कलाकार तब्बू, सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे भी शामिल थे.
सलमान खान के अलावा अन्य कलाकारों को आज अदालत ने बरी कर दिया, जबकि सलमान खान को दोषी करार दिया गया. सरकारी वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि सलमान खान आदतन अपराधी हैं. यानी उनका ऐसा पुराना रिकार्ड रहा है और दूसरे कलाकारों का ऐसा रिकार्ड नहीं रहना उनके काम आया.
सलमान खान को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है. यह अधिनियम देश में 1972 में बना था और फिर 2003 में इसे संशोधित किया गया था. इस अधिनियम में छह अनुसूचियां हैं, जिसके तहत अलग-अलग वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है. अनुसूची एक और अनुसूची दो में वैसे वन्यजीवों का जिक्र है, जिन्हें अपराध के लिए अधिकतम दंड देने का प्रावधान है.
अनुसूची तीन और अनुसूची चार में भी जीवों का जिक्र है, जिनके लिए बहुत कम सजा का प्रावधान है. वहीं, अनुसूची पांच में वैसे जानवरों का एलान है जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है.
काला हिरण का अनुसूची एक में ही रखा गया है. उसे इस श्रेणी में इस वजह से रखा गया है क्योंकि पहले उसका काफी शिकार हुआ करता था. ऐसे में सलमान खान द्वारा इसका शिकार करना उन्हें महंगा पड़ा.
कांकणी गांव सेंचुरी इलाके में है और जब आप राजस्थान में सेंचुरी टूर के लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो इस गांव का भी ब्यौरा मिलता है, जहां आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं. ऐसे में वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार के लिए अधिक कड़े नियम लागू होते हैं. काला हिरण संरक्षित जीव है. सलमान खान का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है और सरकारी वकील ने इस बात को कोर्ट में मजबूती से रखा, जो सलमान खान के लिए कड़े सजा का आधार बना.
वन्य जीव अधिनियम के तहत कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है. ऐसे मामले में न्यूनतम 10 हजार रुपये से अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और सलमान खान को 10 हजार रुपये का ही जुर्माना लगा है.