नयी दिल्ली : दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की है. सीसीआइ ने भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने पर गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. फरवरी में सीसीआइ ने ‘प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार’ के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था.
गूगल के प्रवक्ता ने कहा , ‘हम सीसीआइ के फैसले से असहमतहैं. इसलिए, हमने इसके खिलाफ अपील की है और फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.’ कंपनी ने सीसीआइ के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में याचिका दायर की है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ष 2012 में गूगल के खिलाफ की गयी शिकायतों की विस्तृत जांच के बाद यह आदेश दिये थे. गूगल पर आरोप था कि उसने ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सर्च में हेरफेर और पक्षपात किया है.