नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन जारी नहीं करने पर दिल्ली सरकार के बैंक खातों को कुर्क करने की चेतावनी दीहै. अदालत ने शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किये जाने को ‘बर्दाश्त से परे’ बताया. अदालत ने दिल्ली सरकार से नगरपालिका के स्कूलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण दिखाने को कहा. उसने कहा कि सरकार को एमसीडी और दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को समान तरीके से देखना चाहिए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने नगर परिषदों के स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे ‘बर्दाश्त से परे’, ‘पूरी तरह अनुचित’ और ‘विफल व्यवस्था’ बताया. पीठ ने कहा, ‘हम आपके (दिल्ली सरकार) बैंक खातों को कुर्क कर देंगे. हम आपको आपके शिक्षकों के वेतन के भुगतान से भी रोक देंगे. सभी शिक्षकों से एक तरह का व्यवहार कीजिए. आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि आपकी रुचि शिक्षा में है.’