नयी दिल्ली : न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करने पर दिशा – निर्देश तय किये जाने की पूर्व कानून मंत्री की अपील को सूचीबद्ध करने का आदेश देने में असमर्थता जतायी है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अपने आदेश में कहा, मैं शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहूंगा , इसके कारण एकदम स्पष्ट हैं .
कोई लगातार मेरे खिलाफ अभियान चला रहा है जैसे मानो मुझे कुछ हासिल करना है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि वह नहीं चाहते कि अगले 24 घंटे में उनके आदेश को फिर से पलटा जाये. यह देश अपना रास्ता खुद तय करेगा लेकिन मैं इस जनहित याचिका की सुनवाई नहीं कर सकता , इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं .