नयी दिल्ली : पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आर्इसीजे) में शुक्रवार यानी 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्ष इस मामले में पहले ही अपने-अपने सबूत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने रख चुके हैं. अब ये देखना होगा कि इस सुनवाई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या निर्णय प्रक्रिया शुरू करेगा या दोनों पक्षों से और सबूत मांगेगा. इस बीच, भारत ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में आगे के कदम के बारे में फैसला अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे ) करेगी.
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भारत ने पिछले साल सितंबर में जाधव मामले में आईसीजे के समक्ष अपना लिखित पक्ष रखा था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गयी हैं. आगे के कदम के बारे में फैसला आईसीजे करेगी. भारत ने पिछले साल आठ मई को आईसीजे का रुख किया था और जाधव को मौत की सजा सुनाये जाने को चुनौती दी थी. आईसीजे ने मौत की सजा निलंबित कर दी थी. इस मामले में आखिरी फैसला आना अभी बाकी है.
कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी हैं. वह ईरान के बंदरगाह से व्यापार करते थे. पाकिस्तानियों ने उन्हें र्इरान में ही बंधक बनाया और उसका अपहरण करके पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखायी थी. गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाकर पिछले साल उन्हें फांसी की सजा सुना दी है.