कसौली गोलीकांड : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यदि ऐसे ही लोगों की हत्या होती है तो हम आदेश देना बंद कर देंगे

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कसौली में एक सरकारी अधिकारी को गोली मारने की घटना पर स्वत : संज्ञान लिया है. महिला अधिकारी कोर्ट के निर्देश पर होटल मालिक की संपत्ति में अवैध निर्माण को सील करने गयी थी. लेकिन होटल मालिक ने उन्हें गोली मार दी जिसमें महिला अधिकारी की मौत हो गयी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 2, 2018 10:29 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कसौली में एक सरकारी अधिकारी को गोली मारने की घटना पर स्वत : संज्ञान लिया है. महिला अधिकारी कोर्ट के निर्देश पर होटल मालिक की संपत्ति में अवैध निर्माण को सील करने गयी थी. लेकिन होटल मालिक ने उन्हें गोली मार दी जिसमें महिला अधिकारी की मौत हो गयी.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इस घटना को अत्यधिक गंभीर बताया और कहा कि सरकारी अधिकारी कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए अवैध निर्माण को सील करने वहां गये थे. सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानर शैलबाला शर्मा नारायणी गेस्ट हाउस में अवैध निर्माण को सील करने मंगलवार को कसौली गयीं थीं जहां गेस्ट हाउस के मालिक विजय सिंह ने उन्हें कथित तौर पर गोली मार दी. बाद में महिला अधिकारी की मौत हो गयी.

पीठ ने कहा , ‘‘ अगर आप लोगों की जान लेंगे तो शायद हम कोई भी आदेश पारित करना बंद कर दें.” पीठ ने घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष लाया जाए ताकि गुरुवार को वह इसे उचित पीठ के पास भेजा सकें. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि सीलिंग अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ गया पुलिस दल उस समय क्या कर रहा था जब होटल मालिक ने महिला अधिकारी को कथित तौर पर गोली मारी.

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सरकारी अधिकारियों पर गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इस घटना में महिला अधिकारी की मौत हो गयी जबकि लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी घायल हुआ है.

क्या कहा पुलिस ने
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कि नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार ने अभियान दल पर गोली चला दी जिसमें सहायक ग्राम एवं नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां चर्चा कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को सोलन के कसौली और धर्मपुर के 13 होटलों के अवैध ढांचों को गिराने का निर्देश दिया था और इस उद्देश्य से चार टीम गठित की थीं. जानकारी के अनुसार महिला अधिकारी एक दल का नेतृत्व कर रही थी और होटल मालिकों ने अतिक्रमण अभियान को रोकने के लिए इसे कथित रूप से धमकाने की कोशिश की. अधिकारियों ने कहा कि आरोपी गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है.

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