नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देनेवाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिय पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है. यह संविधान पीठ मंगलवारको इस याचिका पर विचार करेगी.
उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को होनेवाले कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेंगे. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्त प्रशांत भूषण ने सोमवार को दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था. न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कौल की पीठ ने शुरू में सिब्बल से कहा कि इस याचिका का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश के समक्ष करें, लेकिन बाद में सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा था कि वे मंगलवारको आयें.
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका को उन न्यायाधीशों के सामने सूचीबद्ध नहीं किया गया जो वरिष्ठता क्रम में दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं. ये न्यायाधीश (न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ) वही हैं जिन्होंने 12 जनवरी को विवादित संयुक्त प्रेस कांफ्रेस करके प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगाये थे.