NEET के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा बरकरार, हाइकोर्ट ने याचिका खारिज की

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-यूजी के लिए आवेदन करने के वास्ते सामान्य और आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 25 और 30 वर्ष करने संबंधी सीबीएसई की अधिसूचना को चुनौती देनेवाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया. नीट-यूजी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक पूर्व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2018 7:43 PM
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-यूजी के लिए आवेदन करने के वास्ते सामान्य और आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 25 और 30 वर्ष करने संबंधी सीबीएसई की अधिसूचना को चुनौती देनेवाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया.
नीट-यूजी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक पूर्व आर्हता परीक्षा है. उच्च न्यायालय ने हालांकि अधिसूचना में उस प्रावधान को हटा दिया जो ओपन स्कूलों से या प्राइवेट पढ़ाई करनेवाले छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक रहा था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की एक पीठ ने कहा कि सीबीएसई की 22 जनवरी की अधिसूचना में सामान्य श्रेणी के मामले में ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में 30 वर्ष करने का प्रावधान ‘ वैध और कानूनी’ है. पीठ ने कहा इस खंड के इस प्रावधान को चुनौती देनेवाली रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है.
पीठ ने कहा,‘छात्र/अभ्यर्थी, जिन्होंने एनआईओएस (ओपन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट) से या मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल स्टेट बोर्डों से कक्षा 12वीं की पढ़ाई की है, को नीट परीक्षा में चयन और शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा.’ अदालत ने अपने 81 पृष्ठ के फैसले में कहा,‘उनके नीट परिणाम अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही घोषित किये जायेंगे.’

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