CLAT 2018: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभ्यर्थियों की शिकायतों का समाधान हो

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ एडवांस्ड स्टडीज से कहा है कि प्रतिष्ठित नेशनल लाॅ स्कूलों में प्रवेश के लिए 13 मई को संपन्न समान कानून प्रवेश परीक्षा में असंगति को लेकर शिकायतों के समग्र समाधान के साथ शुक्रवार, 25 मर्इ को आये. नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ एडवांस्ड स्टडीज ने निजी फर्म मेसर्स […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 24, 2018 10:15 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ एडवांस्ड स्टडीज से कहा है कि प्रतिष्ठित नेशनल लाॅ स्कूलों में प्रवेश के लिए 13 मई को संपन्न समान कानून प्रवेश परीक्षा में असंगति को लेकर शिकायतों के समग्र समाधान के साथ शुक्रवार, 25 मर्इ को आये.

नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ एडवांस्ड स्टडीज ने निजी फर्म मेसर्स सिफी टेक्नोलाॅजीज लि के सहयोग से 13 मई को क्लैट की परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा के परिणाम 31 मई को घोषित किये जाने की संभावना है. क्लैट की परीक्षा रद्द करने और फिर से इसके आयोजन के लिए कई उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गयी हैं.

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने गुरुवार को सभी उच्च न्यायालयों को इस विषय पर दायर किसी भी नयी याचिका पर विचार करने और पहले से लंबित याचिका पर सुनवाई से रोक दिया है.

पीठ ने इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ एडवांस्ड स्टडीज से कहा कि वह क्लैट-2018 के खिलाफ अभ्यर्थियों की 251 शिकायतों से निबटने के लिए यदि कोई समाधान व्यवस्था हो, तो उससे अवगत करायें.

पीठ ने कहा कि यदि इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो क्या ऐसे मामलों पर विचार के लिए कोई व्यवस्था है ताकि अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जा सके. पीठ ने इस संस्था से कहा कि वह इसके समग्र समाधान के साथ शुक्रवार को आये.

पीठ ने कहा कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां तथ्यात्मक पहलुओं पर गौर किया जा सके. मामला दर मामला सवालों पर गौर करना ही होगा. यह संस्था इसके लिए किसी को नियुक्त कर सकती है.

न्यायालय क्लैट की परीक्षा में शामिल हुए छह अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसमें 13 मई को आयोजित परीक्षा रद्द करने और फिर नये सिरे से इसका आयोजन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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