‘क्लैट’ के खिलाफ 27 तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे छात्र, जांच के लिए समिति गठित
नयी दिल्ली : NUALS ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 13 मई 2018 को क्लैट परीक्षा देने वाले छात्रों की शिकायतों पर गौर करने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने समिति को 27 मई शाम सात बजे तक मिली शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया है. […]
नयी दिल्ली : NUALS ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 13 मई 2018 को क्लैट परीक्षा देने वाले छात्रों की शिकायतों पर गौर करने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने समिति को 27 मई शाम सात बजे तक मिली शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया है. समिति की अध्यक्षता केरल हाईकोर्ट न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों से कहा कि जिन्होंने 13 मई को क्लैट की परीक्षा दी है वे 27 मई की शाम सात बजे समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करायें. NUALS ने आज जस्टिस एएम खानविलकर और इंदु मल्होत्रा की टीम को सूचित किया कि उन्होंने शिकायतों की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम का गठन किया है.
गौरतलब है कि छात्रों ने परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियों की शिकायत करने तहुए क्लैट परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने की अपील की है, परीक्षा का रिजल्ट 31 मई को घोषित किया जाना है.