हमें विपक्ष के नेता का पद मिलने में कोई कानूनी अडचन नहीं :कांग्रेस

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलने में किसी तरह की कानूनी अडचन नहीं है जबकि उसके सांसद लोकसभा में सदस्यों की जरुरी संख्या से कम हैं. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘‘निश्चित रुप से वैधानिक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए. लेकिन विपक्ष के तौर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2014 12:31 AM

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलने में किसी तरह की कानूनी अडचन नहीं है जबकि उसके सांसद लोकसभा में सदस्यों की जरुरी संख्या से कम हैं. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘‘निश्चित रुप से वैधानिक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए. लेकिन विपक्ष के तौर पर नेता या पार्टी को मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार को लेकर वाकई कोई कानूनी अडचन नहीं है.’’

इसी तरह के स्वर में पूर्व कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने आज कहा कि कानून को सामान्यतया पढने पर यह स्पष्ट होता है कि इस पद के लिए जिस व्यक्ति को मान्यता दी जानी चाहिए वह सर्वाधिक संख्या वाले विपक्षी दल का नेता होना चाहिए.उन्होंने कहा कि लोकसभा में आवश्यक संख्या में सदस्य नहीं होने के बावजूद कांग्रेस को सदन में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए.

मोइली ने इस तरह के सुझाव को खारिज कर दिया कि 44 सदस्य होने के कारण कांग्रेस को प्रतिपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सकता. उन्होंने प्रेस ट्रस्ट को दिये एक बयान में कहा कि संसद में प्रतिपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते कानून, 1977 की धारा 2 में उल्लिखित इस कानूनी आवश्यकता के अलावा उन्हें ऐसा लगता है कि सदन के कोरम के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या के बराबर ऐसी पार्टी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होने जैसी कोई अन्य शर्त नहीं है.

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