कर्नाटक में सरकार गठन को चुनौती देनेवाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में सरकार के गठन को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. सरकार के गठन को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारास्वामी की पार्टी जदएस विधान सभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में नहीं […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में सरकार के गठन को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. सरकार के गठन को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारास्वामी की पार्टी जदएस विधान सभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभरी थी.
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख करनेवाले वकील से कहा, खेद है. याचिका दायर करनेवाले व्यक्ति ने सुरक्षा कारणों से अपना असली नाम उजागर नहीं किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा को मत दिया था जिसे हाल ही में संपन्न चुनावों में 104 सीटें मिली थीं. जनता ने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री नहीं चुना है. कर्नाटक विधान सभा की 224 में से 222 सीटों पर 12 मई को चुनाव हुए थे. इसमें भाजपा को 104 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस 78 और जदएस 37 सीटों पर विजयी हुई थीं.
राज्यपाल वजूभाई वाला ने पहले भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया. इसके बाद कांग्रेस-जदएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और कुमारस्वामी को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी थी.