नयी दिल्ली : भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बुधवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह से संबंधित एक मामले में सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज माइक्रो- ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर पर उपलब्ध है. न्यायमूर्ति अरूण मिश्र और न्यायमूर्ति एसके कौल की अवकाशकालीन पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार सिंह के खिलाफ लगे ‘गंभीर’ आरोपों पर गौर करने के लिए स्वतंत्र है.
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इस पर स्वामी ने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि दस्तावेज को ट्विटर पर डाल दिया गया है. इस पर पीठ ने कहा कि इसे (दस्तावेज को) ट्विटर पर नहीं डाला जाना चाहिए था. उसने कहा कि इसे सार्वजनिक मंच पर नहीं डाला जाना चाहिए था. न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आजकल सब कुछ ट्विटर पर उपलब्ध है.
आदेश सुनाये जाने के बाद स्वामी ने कहा कि वह फैसले से ‘खुश’ हैं. इसके बाद स्वामी ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर उन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया. उनके मुताबिक, केंद्र ने उसी दस्तावेज को सीलबंद लिफाफे में शीर्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया था.