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नयी दिल्ली : खत्म होगा यूजीसी, उच्च शिक्षा के लिए बनेगी नयी संस्था

नयी दिल्ली : उच्च शिक्षा की नियामक संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(यूजीसी) की जगह अब उच्च शिक्षा आयोग बनेगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक मसौदा तैयार किया है. यह आयोग देश के उच्च शिक्षा में सिर्फ शिक्षण मामलों पर ध्यान देगा. संस्थानों को वित्तीय मदद देने का काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय […]

नयी दिल्ली : उच्च शिक्षा की नियामक संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(यूजीसी) की जगह अब उच्च शिक्षा आयोग बनेगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक मसौदा तैयार किया है. यह आयोग देश के उच्च शिक्षा में सिर्फ शिक्षण मामलों पर ध्यान देगा. संस्थानों को वित्तीय मदद देने का काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के

खत्म होगा यूजीसी…
पास रहेगा. नयी संस्था का नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट -2018 होगा, जिसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जायेगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बाबत शिक्षाविद और आम लोगों से मसौदे पर सुझाव मांगे हैं. ये सुझाव 7 जुलाई तक दिये जा सकते हैं. इस अधिनियम के लागू होते ही 61 साल पुराने यूजीसी का अस्तित्व खत्म हो जायेगा.
मसौदा बिल के मुताबिक नयी नियामक संस्थान को शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने का अधिकार होगा. यह फर्जी व खराब गुणवत्ता वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश भी दे सकती है. आदेश नहीं मानने वाले के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है. अभी यूजीसी अपनी बेवसाइट पर फर्जी संस्थानों की सूची प्रकाशित करती है.
लेकिन वह इन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है. गौरतलब है कि पहले सरकार तकनीकी शिक्षा, नेशनल काउंसिल टीचर्स ट्रेनिंग और यूजीसी की जगह एक ही नियामक संस्था बनाने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब उच्च शिक्षा के लिए नया नियामक संस्था बनाने का फैसला लिया है. वैसे यूजीसी को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार के समय गठित यशपाल समिति, हरी गौतम समिति ने भी सिफारिश की थी.
आयोग के कार्य
शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना
शैक्षिक मानकों को बनाये रखना
शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए मानक तय करना
शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में नाकाम संस्थानों की मॉनिटरिंग करना
अकादमिक मामलों पर ध्यान देगा आयोग
आगे क्या
हायर एजुकेशन रेग्यूलेटरी काउंसिल (एचइआरसी) नाम से तैयार विधेयक को सरकार संसद में पेश करेगी.
विधेयक के कानून बनने के बाद देश में उच्च शिक्षा के लिए बने आयोग और परिषद खत्म हो जायेंगे.

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