नयी दिल्ली : यदि आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो शनिवार को जरूर कर लें, क्योंकि 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.
दरअसल, आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गयी थी. अब तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है.
आधार के बिना रिटर्न दाखिल करने की अनुमति : बंबई हाइकोर्ट ने आधार नंबर के बिना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी. कोर्ट 25 लोगों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें सीबीडीटी और आयकर विभाग को आधार कार्ड की जानकारियों के बिना उनके आइटीआर फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश देने की मांग की गयी है.
कल से काम करने लगेगी वर्चुअल आइडी
नयी दिल्ली : आधार की सूचनाओं की सुरक्षा के लिए अप्रैल में लॉन्च हुई वर्चुअल आइडी पहली जुलाई से काम करने लगेगी. यह आइडी 16 डिजिट का एक नंबर है, जो आधार नंबर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगा.
यानी अब आपको किसी को अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं और न ही वो आपका आधार जान पायेगा. इसके लिए आरबीआइ ने सभी बैंकों को 30 जून तक सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश दिया है. अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों को भी इसी डेडलाइन के तहत सिस्टम में बदलाव करने हाेंगे.