नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद पिछले कुछ अरसे से बाधित ‘अहम’ परियोजनाओं पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वसम्मति से व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास निर्णय करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं.
बैठक शाम को सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर होनी है. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा , ‘ जनहित की अहम परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए मेरे आवास पर शाम चार बजे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई हैं. ये परियोजनाएं लंबे समय से अवरुद्ध हैं.’ सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई परियोजनाओं पर बैठक में चर्चा हो सकती है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही अब सेवाओं से संबंधित अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे और नौकरशाहों के तबादले तथा नियुक्ति के अधिकार भी सरकार के पास होंगे. केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज स्वागत किया और इसे लोकतंत्र तथा शहर के लोगों के लिए ‘बड़ी जीत’ बताया. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान की ‘दुर्भावनापूर्ण व्याख्या’ करके एक निर्वाचित सरकार के कामकाज में ‘बाधाएं’ डाली गयी.