17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली एक लाख के ‘बेल बांड’ पर अग्रिम जमानत

नयी दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत दी. कल कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ […]

नयी दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत दी. कल कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी थी. इस मामले में थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है. अग्रिम जमानत के लिए थरूर की अर्जी विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आयी. उन्होंने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए सुनवाई बुधवार के लिए तय की थी. इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत आत्महत्या के लिए उकसाने और सुनंदा पुष्कर को प्रताड़ित करने के कथित अपराधों में बतौर आरोपी थरूर को समन कर चुकी है.
वकील विकास पाहवा की ओर से दायर अर्जी में थरूर ने कहा कि गिरफ्तारी के बिना ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है तथा एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच पूरी हो गयी है और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. पाहवा ने कहा , ‘कानून एकदम स्पष्ट है , यदि गिरफ्तारी के बिना आरोपपत्र दाखिल हो गया है तो जमानत मिलनी चाहिए.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें