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सिख विरोधी दंगा : न्यायालय ने सज्जन कुमार से अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार से उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एसआईटी की एक याचिका पर जवाब मांगा है. कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मंजूरी मिली थी जिसे चुनौती देते हुए एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट […]


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार से उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एसआईटी की एक याचिका पर जवाब मांगा है. कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की मंजूरी मिली थी जिसे चुनौती देते हुए एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने का समय आ गया है.

पीठ ने कहा कि यह कोई 30 साल से भी अधिक पुराना मामला है और अग्रिम जमानत को मंजूरी देने के लिए हाईकोर्ट ने करीब ‘200 पन्नों ‘ का उपयोग किया जबकि यह काम महज ‘40-50 पन्नों ‘ में किया जा सकता था. एसआईटी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि सिर्फ 2016 में कुमार के खिलाफ जांच शुरू हुई और अब उनके पास वकीलों की फौज है जो मामले के जांच अधिकारियों को उनके बयान बताते हैं. एएसजी ने बताया कि उन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई में सभी बातों पर गौर किया जायेगा , लेकिन आखिर में सबूत के अभाव की बात कहकर उन्हें राहत दे दी गयी.

इस पर पीठ ने कहा कि क्या अग्रिम जमानत देते वक्त इन सभी बातों पर गौर किया गया ? सिंह ने कहा , ‘ जी हां. यह कानून की स्थापित प्रक्रिया के बिल्कुल उलट है.’ तब पीठ ने यह नोटिस जारी किया. 22 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता कुमार को, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दो मामलों में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अग्रिम जमानत दी थी. निचली अदालत ने उन्हें 21 दिसंबर 2016 को अग्रिम जमानत दी थी.

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