नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से राज्यसभा के लिए अहमद पटेल के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर रोक के लिए कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता की याचिका पर भाजपा नेता बलवंसिंह राजपूत को आज नोटिस जारी किया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने इसके साथ ही गुजरात उच्च न्यायालय को भाजपा नेता की याचिका पर विचारणीय मुद्दे तैयार करने की अनुमति भी दे दी है.
भाजपा नेता राजपूत पिछले साल राज्सभा के लिए संपन्न चुनाव में पटेल से हार गये थे. पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद उच्च न्यायालय इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं करेगा. इसके बाद , पीठ ने पटेल की याचिका चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और दोनों पक्षों से कहा कि इस दौरान वे इस मामले में अपने जवाब और इसके प्रत्युत्तर दाखिल करें.
अहमद पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि भाजपा नेता राजपूत की चुनाव याचिका विचार योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद राजपूत ने उच्च न्यायालय में दो विद्रोही विधायकों के मत अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी.