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NEET 2018: मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को मिलेंगे 196 ग्रेस मार्क्स

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय नेमंगलवारको सीबीएसई को आदेश दिया कि क्षेत्रीय भाषा से इस वर्ष मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को 196 अंक दिये जाएं. परीक्षा में कुल 49 प्रश्नों में त्रुटियां थीं, जिनके लिए प्रति प्रश्न चार अंक देने का आदेश दिया गया है. मदुरै पीठ […]

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय नेमंगलवारको सीबीएसई को आदेश दिया कि क्षेत्रीय भाषा से इस वर्ष मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को 196 अंक दिये जाएं.

परीक्षा में कुल 49 प्रश्नों में त्रुटियां थीं, जिनके लिए प्रति प्रश्न चार अंक देने का आदेश दिया गया है.

मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम और न्यायमूर्ति एएम बशीर अहमद ने जनहित याचिका पर यह आदेश दिया.

पीठ ने सीबीएसई से कहा कि वह योग्य उम्मीदवारों की सूची को संशोधित कर इसे फिर से प्रकाशित करे.

याचिकाकर्ता माकपा के नेता टीके रंगराजन ने सभी 49 प्रश्नों के लिए पूरे-पूरे अंक देने की मांग की थी.

उनका कहना था कि महत्वपूर्ण शब्दों का अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद गलत हुआ है और इससे छात्र उनमें उलझ गये.

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