नर्सरी में प्रवेश मामले की सुनवाई आज

नयी दिल्ली:उच्चतम न्यायालय उन अभिभावकों की याचिका पर शुक्रवार को विचार के लिए तैयार हो गया, जिन्होंने राजधानी के स्कूलों में अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों के नर्सरी में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने हेतु शीर्ष अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने सात मई को दिल्ली सरकार के शिक्षा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 30, 2014 6:49 AM

नयी दिल्ली:उच्चतम न्यायालय उन अभिभावकों की याचिका पर शुक्रवार को विचार के लिए तैयार हो गया, जिन्होंने राजधानी के स्कूलों में अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों के नर्सरी में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने हेतु शीर्ष अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था.

शीर्ष अदालत ने सात मई को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा था कि अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के तहत उन 24 छात्रों को प्रवेश दिया जाये जिनके अभिभावकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यह लाभ सिर्फ उन्हीं अभिभावकों को मिलेगा.

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