सरकार ने चीफ जस्टिस पर कॉलेजियम के सुझाव को खारिज किया
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद परजस्टिस अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है. बोस कलकत्ता हाइकोर्ट के जज हैं. पांच महीने तक फाइल को लंबित रखने के बाद सरकार ने कॉलेजियम से अपने फैसले पर फिर से विचार करने […]
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद परजस्टिस अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है. बोस कलकत्ता हाइकोर्ट के जज हैं. पांच महीने तक फाइल को लंबित रखने के बाद सरकार ने कॉलेजियम से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा. इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि बोस के पास मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कोई अनुभव नहीं है, जिसके आधार पर वह इतने प्रमुख उच्च न्यायालय का यह पद संभाल सकें. बोस 2004 से एकजज के तौर पर काम कर रहे हैं.
सरकार चाहती है कि कॉलेजियम 59 वर्षीय जस्टिस बोस की जगह दिल्लीहाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए किसी और नाम पर विचार करे. दिल्ली हाइकोर्ट में एक साल से भी ज्यादा वक्त से कोई पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नहीं है. सरकार ने हाल ही में वरीयता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए उत्तराखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश पदोन्नत करने पर अपनी असहमति जतायी थी.