दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार पर लगाया गया जुर्माना किया निरस्त
नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तथाकथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी की एक घटना के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्विवद्यालय (जेएनयू) के अपीलीय प्राधिकार की ओर से विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ जुर्माने के आदेश को निरस्त कर दिया. 2016 में इस घटना के तहत एक कार्यक्रम में कथित […]
नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तथाकथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी की एक घटना के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्विवद्यालय (जेएनयू) के अपीलीय प्राधिकार की ओर से विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ जुर्माने के आदेश को निरस्त कर दिया. 2016 में इस घटना के तहत एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाये गये थे.
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि जेएनयू कार्यालय का आदेश अनगिनत बिंदुओं पर टिकने योग्य नहीं है. इसके बाद विश्वविद्यालय के वकील ने दलील दी कि वह इस फैसले को वापस ले रहे हैं. अदालत ने यह विषय अपीलीय प्राधिकार को सौंपते हुए उसे नये सिरे से कानून के मुताबिक कार्यवाही शुरू करने को कहा. कुमार ने मुख्य प्रॉक्टर के जरिये जारी जेएनयू के चार जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए 17 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
कन्हैया कुमार को अनुशासनहीनता को लेकर दोषी ठहराया गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था. नारेबाजी की घटना के सिलसिले में कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाये गये
थे.