22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

7 महीने की बच्ची से रेप के आरोपी को मौत की सजा

जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ क्षेत्र में सात माह की एक मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी पिंटू को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत मात्र 70 दिन में दोषी करार दिया गया था. पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देने की […]

जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ क्षेत्र में सात माह की एक मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी पिंटू को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.

आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत मात्र 70 दिन में दोषी करार दिया गया था. पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देने की यह पहली कार्रवाई है. 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में कठोर सजा देने के लिए 21 अप्रैल 2018 को यह दण्ड विधि संशोधन अस्तित्व में आया था.

विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेन्द्र अग्रवाल ने इस मामले में 12 पेशियां लगाते हुए 22 अदालती दिवसों में सुनवाई पूरी की. अन्तिम बहस 17 जुलाई को हुई और 18 जुलाई को आरोपी को दोषी करार दे दिया गया.

गौरतलब है कि पीड़िता बच्‍ची के पिता ने नौ मई 2018 को अपनी बच्ची से दुष्कर्म होने की सूचना दी थी. बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची अपनी दृष्टिबाधित दादी के पास सो रही थी. आरोपी पिंटू मासूम को खिलाने के बहाने उठाकर ले गया था.

पुलिस ने आरोपी के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366ए, 376 आईपीसी 3/4 एवं पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी थी. बाद में आरोपी पिन्टू ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने मात्र 27 दिन में जांच का काम पूरा करके न्यायालय में चालान पेश कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें