जंतर-मंतर व बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शन की सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर एवं बोट क्लब जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर लगी रोक को हटा लिया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के अंदर नयी गाइडलाइन बना कर पेश करने काे कहा है. आदेश में कहा गया है कि उचित शर्त के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2018 11:29 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर एवं बोट क्लब जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर लगी रोक को हटा लिया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के अंदर नयी गाइडलाइन बना कर पेश करने काे कहा है. आदेश में कहा गया है कि उचित शर्त के साथ प्रदर्शन की इजाजत दें. सत्ता के केंद्र संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व प्रधानमंत्री कार्यालय से नजदीक इन जगहों पर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी थी.

अपील करने वालों की दलील थी कि वे अपनी बात रखने के लिए उसी जगह प्रदर्शन कर सकते हैं जो सरकार व सत्ता के निकट हो. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित शर्त के साथ प्रदर्शनकारियों को इन जगहों पर प्रदर्शन की अनुमति दें. ध्यान रहे कि परंपरागत रूप से इन जगहों पर प्रदर्शन किया जाता रहा है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पिछले साल इन जगहों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग व प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी.

उस समय एनजीटी में डाली गयी याचिका में कहा गया था की लाउडस्पीकर से उस जगह पर ध्वनि प्रदूषण होता है. तब राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जंतर-मंतर की जगह रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति पर विचार करने की सलाह भी दी थी.

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