आईएनएक्स मीडिया : पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली HC में मंगलवार को सुनवाई

नयी दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए आज दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दायर की, कल उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के सामने अग्रिम जमानत की याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2018 4:31 PM


नयी दिल्ली :
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए आज दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दायर की, कल उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के सामने अग्रिम जमानत की याचिका का उल्लेख किया गया जिसे पीठ ने संबंधित न्यायाधीश के सामने आज ही सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एके पाठक इस याचिका पर भोजनावकाश के बाद सुनवाई करेंगे.

अधिवक्ता प्रमोद कुमार दूबे और अर्शदीप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में कांग्रेस नेता की कोई भूमिका नहीं बतायी गयी है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है. याचिका में कहा कि गया है कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े सीबीआई के मामले में पहले से ही गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इससे पहले अदालत से कहा था कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है.

उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में पूर्व में चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि एक अगस्त तक बढ़ा दी थी. विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल – मैक्सिस समझौते और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने मामले में कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता की भूमिका जांच एजेंसी की जांच के दायरे में है. संप्रग की पहली सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहे चिदंबरम के कार्यकाल में विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा इन दोनों कंपनियों को मंजूरी दी गई थी जिनमें कथित गड़बड़ियां पायी गयीं.

शराबंदी संशोधन विधेयक सदन में पारित, CM नीतीश ने कहा- निर्दोषों को बचाने के उद्देश्य से लाया गया संशोधन विधेयक

Next Article

Exit mobile version