अहमदाबाद : अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के आवास पर बने अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया है. नगर निगम ने इस निर्माण के संबध में डाली गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के कुछ घंटे बाद यह कदम उठाया है.
अहमदाबाद नगर निगम (एमसी) के अधिकारियों और श्रमिकों ने अवैध निर्माण को तोड़ने का काम सोमवार दोपहर से शुरू कर दिया था. देर रात तक इस काम के पूरा होने की संभावना है. भट्ट के बंगले के पीछे रहने वाले प्रवीणचंद्र पटेल ने भट्ट द्वारा किये गये ‘अनधिकृत निर्माण’ को लेकर 2012 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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एक न्यायाधीश वाली पीठ द्वारा इमारत के एक हिस्से को 2016 में गैरकानूनी करार देते हुए गिराने के आदेश को भट्ट की पत्नी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पास चुनौती दी थी. हालांकि, इसके बाद खंडपीठ ने 25 जुलाई को इस याचिका को खारिज कर दिया और नगर निगम के अधिकारियों को इमारत के एक हिस्से को गिराने को कहा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भट्ट की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी.