नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर दिसंबर 2012 में प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास सहित अन्य को रिहाई के लिए निजी मुचलके भरने के बाद जमानत दे दी.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल ने केजरीवाल, विश्वास और वसीम को जमानत दी. दिल्ली पुलिस ने इन तीनों के अलावा आप नेता मनीष सिसौदिया के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 188, 341 और 34 के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र दायर किया था.
केजरीवाल, विश्वास और वसीम आज अदालत में पेश हुए जबकि मजिस्ट्रेट ने सिसौदिया के वकील द्वारा उनके मुवक्किल को निजी उपस्थिति से एक दिन की छूट का अनुरोध मान लिया.अदालत ने तीनों आरोपियों को 10 . 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
अपने आरोपपत्र में पुलिस ने आरोप लगाया कि इन चारों आरोपियों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सात दिसंबर 2012 को शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जबकि उन्हें बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदर्शन करने पर पाबंदी है.