जब्त होगी दाउद की संपत्ति

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अंडरवल्र्ड डॉन दाउद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील और तीन अन्य की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने अदालत को सूचित किया कि इन फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 31, 2014 8:10 PM

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अंडरवल्र्ड डॉन दाउद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील और तीन अन्य की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिए हैं.

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने अदालत को सूचित किया कि इन फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये गये थे लेकिन इन पर अमल नहीं किया जा सका क्योंकि भारत में अंतिम ज्ञात पते पर वे नहीं रह रहे हैं. इनके खिलाफ पहले ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. दाउद और शकील के अलावा पाकिस्तान में रह रहे जावेद चुटानी, सलमान उर्फ मास्टर और एहतेशाम के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं. इन सभी को दाउद का सहयोगी माना जाता है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा, ‘‘आरोपी दाउद, शकील, चुटानी, सलमान और एहतेशाम के खिलाफ चूंकि वारंट जारी किए गए हैं और इन्हें लागू किए बगैर लौटा दिया गया क्योंकि वे भारत में अपने अंतिम ज्ञात पते पर नहीं रह रहे हैं. इसलिए सीआरपीसी की धारा 82 (भगोडा घोषित करने), 83 (संपत्ति जब्त करने) की प्रक्रिया शुरु करने का आग्रह किया गया है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसे देखते हुए सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत प्रक्रिया शुरु की जाए.’’ अदालत ने पुलिस से कहा कि वारंट के बारे में नोटिस इनके अंतिम ज्ञात पते पर चस्पा की जाये और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस बारे में नोटिस प्रकाशित करायी जाए.

Next Article

Exit mobile version