मुंबई : बंबई हाईकोर्ट आज 1993 सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने शादी करने के लिए 45 दिन की पैरोल मांगी थी. अबू सलेम ने अप्रैल में जेल प्रशासन से निकाह की इजाजत मांगी थी. अबू सलेम मुंबई की रहने वाली 27 वर्षीय कौसर बहार से शादी करना चाहता है. उसका दावा है कि कौसर से उसने फोन पर निकाह कर लिया है. इस संबंध में पुलिस ने कौसर के परिवार वालों से बातचीत की थी.
Bombay High Court rejects Abu Salem's plea seeking parole of 45 days to get married. Salem is a convict in 1993 serial blasts. #Maharashtra pic.twitter.com/grwaXJAPvN
— ANI (@ANI) August 7, 2018
Bombay High Court will today hear the matter of parole application filed by 1993 serial blasts convict Abu Salem, where he has sought a 45-day parole to get married. #Maharashtra pic.twitter.com/BQm7kWUtkl
— ANI (@ANI) August 7, 2018