कैबिनेट संशोधन की मंजूरी के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा तीन तलाक बिल

नयी दिल्ली : मोदी सरकार तीन तलाक विधेयक शुक्रवार को यानी आज राज्यसभा में पेश करेगी. भाजपा ने राज्यसभा में सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. इससे पहले लंबे समय से तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही केंद्र सरकार अब इस पर थोड़ी नरम होती नजर आ रही है. गुरुवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 10, 2018 8:08 AM

नयी दिल्ली : मोदी सरकार तीन तलाक विधेयक शुक्रवार को यानी आज राज्यसभा में पेश करेगी. भाजपा ने राज्यसभा में सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. इससे पहले लंबे समय से तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही केंद्र सरकार अब इस पर थोड़ी नरम होती नजर आ रही है. गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) और निकाह हलाला संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 में केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ संशोधन को मंजूरी दे दी है.

इसमें तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है, लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार होगा. पिछले साल शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के कारण लटके मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. विधेयक में एक और संशोधन किया गया है, जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो वह भी शिकायत दर्ज कर सकता है.

दरअसल, साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार इस विधेयक को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है. पिछले सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोंक झोंक देखने को मिली थी. जब विपक्ष की तरफ से विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गयी थी. कांग्रेस की तरफ से लोस में बिल में पीड़ित महिला को पति के जेल जाने के बाद गुजारा भत्ता दिये जाने का संशोधन पेश किया गया था.

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