नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज 2008 के आरूषि हत्याकांड में दंत चिकित्सक राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपील पर तलवार दंपती के घरेलू सहायक हेमराज की पत्नी की अपील के साथ सुनवाई होगी. हेमराज बाद में मृत मिला था.
तलवार दंपती ने 2013 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें तलवार दंपती को दोनों हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस एके मिश्रा और बीके नारायण की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि तलवार दंपती ने बेटी आरुषि को नहीं मारा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपती को रिहा करते हुए कहा कि दोनों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिेए.