2जी:राजा को बचाव पक्ष के गवाह के रुप में पेश होने की अनुमति
नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुडे मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को खुद गवाह के बचाव में गवाह के तौर पर बायान देने की छूट दे दी है. अदालत के न्यायाधीश ओ पी सैनी ने इसके लिए राजा की अर्जी का जांच एजेंसी […]
नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुडे मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को खुद गवाह के बचाव में गवाह के तौर पर बायान देने की छूट दे दी है.
अदालत के न्यायाधीश ओ पी सैनी ने इसके लिए राजा की अर्जी का जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा विरोध नहीं किए जाने पर इसे मंजूर कर लिया. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को करेगी. उस समय बचाव पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे.
न्यायाधीश ने कहा ‘‘आरोपी :राजा: अपने बचाव में खुद गवाह के तौर पर पेश होना चाहते हैं और उन्होंने खुद अपने दस्तखत से अर्जी पेश की है. :सीबीआई की ओर से : इसका विरोध नहीं किया गया है. :अदालत की ओर से: इसकी मंजूरी दी जाती है. आरोपी अपने बचाव में स्वयं को गवाह के तौर पर पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं.’’