पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 21 दिन की अंतरिम जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अपने भाई की अंत्येष्टि के बाद होने वाले संस्कारों को संपन्न कराने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. चौटाला अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की जेल काट रहे हैं. ओम प्रकाश चौटाला के भाई का गत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 4, 2014 9:31 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अपने भाई की अंत्येष्टि के बाद होने वाले संस्कारों को संपन्न कराने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. चौटाला अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की जेल काट रहे हैं.

ओम प्रकाश चौटाला के भाई का गत रविवार को निधन हो गया था. न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 79 वर्षीय चौटाला को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

इंडियन नेशनल लोकदल नेता ने कल अपने छोटे भाई एवं दिवंगत देवीलाल के पुत्र प्रताप सिंह की हरियाणा में उनके पैतृक गांव में हुई अंत्येष्टि में तिहाड जेल अधिकारियों की हिरासत में भाग लिया. न्यायाधीश ने कहा, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता (ओम प्रकाश चौटाला) के छोटे भाई (प्रताप सिंह चौटाला) का निधन हो गया है. इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि ओमप्रकाश चौटाला परिवार के जीवित सबसे बडे सदस्य हैं. दिवंगत प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार उनके सबसे बडे पुत्र जितेन्द्र सिंह द्वारा उनके पैतृक गांव..सिरसा, हरियाणा में संपन्न कराये जायेंगे.

न्यायाधीश ने कहा, पारिवारिक परंपराओं के अनुसार सबसे बुजुर्ग सदस्य की उपस्थिति अंतिम संस्कारों में सामाजिक रुप से अपेक्षित होती है. सीबीआइ से चौटाला के जमानत देने के अनुरोध पर जवाब देने को कहा गया था. सीबीआइ ने हालांकि इसका विरोध नहीं किया लेकिन न्यायाधीश से अनुरोध किया कि इस अवधि को 21 दिन से घटाकर 12 दिन कर दिया जाये.

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