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जी न्यूज संपादक जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे

नयी दिल्ली: जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने कोलगेट के सिलसिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिंदल ग्रूप के खिलाफ कथित रुप से एक कार्यक्रम प्रसारण को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिये आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायमूर्ति आर वी ईश्वर के उनकी याचिका सुनवाई के लिये […]

नयी दिल्ली: जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने कोलगेट के सिलसिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिंदल ग्रूप के खिलाफ कथित रुप से एक कार्यक्रम प्रसारण को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिये आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

न्यायमूर्ति आर वी ईश्वर के उनकी याचिका सुनवाई के लिये आयी जिन्होंने इसे तीन जुलाई के लिए स्थगित कर दिया.निचली अदालत ने चौधरी की अग्रिम जमानत का अनुरोध यह कहते हुए को खारिज कर दिया था कि इस मामले की जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण है. उससे पहले जिंदल ग्रूप ने उनके खिलाफ ताजा प्राथमिकी दर्ज की थी.चौधरी ने आवेदन में कहा है कि चूंकि वह एक चैनल के संपादक हैं जो कोयला घोटाले में जिंदल ग्रूप की संलिप्तता के खिलाफ जनहित की खबरें प्रसारित कर रहा है और ऐसे में शत्रुता की भावना से उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है.

उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने कोई फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया.पुलिस ने अक्तूबर 2012 में ‘मीडिया का सौदा’ नामक एक कार्यक्रम प्रसारित करने पर चौधरी के खिलाफ फर्जीवाड़ा का ताजा मामला दर्ज किया था. इस कार्यक्रम में जी न्यूज ने कैग के कागजात होने का दावा करते हुए दस्तावेज दिखाए थे लेकिन वे फर्जी निकले. निचली अदालत में चौधरी के अग्रिम जमानत का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया था और कहा था कि स्क्रीन पर दस्तावेज दिखाते हुए चौधरी ने गलत तरीके से दावा किया था कि कैग रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कैसे नवीन जिंदल और उनकी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन लाभ पहुंचा. ये दस्तावेज कैग की रिपोर्ट के हिस्से नहीं थे.

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