नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने 2011-12 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं.
पीठ ने कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीस की याचिका भी खारिज कर दी. उन्होंने भी 2011-12 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग के पास यह अधिकार है कि वह आयकर संबंधी कार्यवाही को फिर से शुरू कर सकता है. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतें लेकर आयकर विभाग से संपर्क करना चाहिए. न्यायालय के फैसले पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है.
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददातासम्मेलन कर कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन पर हमला बोला. संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जब कोर्ट में गये थे तो उन्होंने मांग की थी कि कोर्ट मीडिया को हिदायत दे कि वह नेशनल हेराल्ड केस की रिपोर्टिंग न करें. पात्रा ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड कंपनी केवल पांच लाख रुपये में सोनिया और राहुल गांधी ने मिलकर खोली थी. उन्होंने कहा कि यंग इंडिया के निदेशक मां-बेटेहैं. भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बाद में इन्होंने हवाला के माध्यम सेएक करोड़ रुपये लोन ले लिया. उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये गबन करने के लिए गांधी परिवार ने बड़ा षड्यंत्र रचा जो अब बेनकाब हो गया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं.