आयोग ने खराब सेवा पर कार निर्माता, डीलर को चार लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग औऔर उसके एक डीलर को खराब सेवा के लिए एक ग्राहक को चार लाख रुपये से अधिक राशि लौटाने का निर्देश दिया है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने महाराष्ट्र राज्य आयोग का आदेश निरस्त करते हुए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 17, 2018 4:47 PM

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग औऔर उसके एक डीलर को खराब सेवा के लिए एक ग्राहक को चार लाख रुपये से अधिक राशि लौटाने का निर्देश दिया है। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने महाराष्ट्र राज्य आयोग का आदेश निरस्त करते हुए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड और एक डीलर ‘कॉनकोर्ड मोटर्स लिमिटेड’ को मुंबई निवासी दिवंगत अभय आर भाटवाडेकर को चार लाख 58 हजार 853 रुपये संयुक्त रूप से लौटाने का आदेश दिया.

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और सदस्य एम श्रीश की पीठ ने अपने फैसले में चार लाख रूपए से अधिक की राशि के अलावा अदालती खर्च के रूप में दस हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया है। भाटवाडेकर ने मई 2000 में एक टाटा इंडिका कार बुक की थी और उन्हें 15 मई तक कार देने का वादा किया गया था। हालांकि, 26 मई तक उन्हें कार प्राप्त नहीं हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भाटवाडेकर ने कार लेने से इंकार किया क्योंकि वह सड़क पर चलने लायक नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार में इलेक्ट्रिकल समस्याएं थीं.

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