नन बलात्कार मामला : अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे बिशप मुलक्कल
कोच्चि : नन से बलात्कार के आरोपी जालंधर के 54 वर्षीय बिशप फ्रेंको मुलक्कल ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप एक गढ़ी हुई कहानी है जिसका उद्देश्य बदला लेना है. इस मामले में बुधवार को केरल पुलिस के विशेष जांच दल के […]
कोच्चि : नन से बलात्कार के आरोपी जालंधर के 54 वर्षीय बिशप फ्रेंको मुलक्कल ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप एक गढ़ी हुई कहानी है जिसका उद्देश्य बदला लेना है.
इस मामले में बुधवार को केरल पुलिस के विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने से एक दिन पहले इस गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका से बिशप ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. बिशप ने दावा किया कि आरोप लगानेवाली नन के खिलाफ उन्हें कई शिकायतें मिली थीं जिन पर उन्होंने कार्रवाई की थी. इसी का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगाये गये और इसके लिए उक्त कहानी गढ़ी गयी. आरोप लगानेवाली नन जालंधर डायोसिस के तहत आनेवाले धर्म संघ में सेवारत हैं.
निर्दोष होने का दावा करते हुए बिशप ने यह भी कहा कि कि नन की शिकायत कुछ और नहीं बल्कि काल्पनिक कहानी है. नन ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ कैथोलिक बिशप ने वर्ष 2014 से 2016 के बीच उनका कई बार यौन उत्पीड़न किया.